
1 अप्रैल के बाद पैन कार्ड बनवाने के नियम बदल गए हैं। वोटर ID जैसे डॉक्युमेंट्स हुए अनिवार्य!
1 अप्रैल से पैन कार्ड आवेदन के लिए पहचान और पते का प्रमाण देना जरूरी है। अब आधार के साथ कुछ और डॉक्युमेंट्स भी आवश्यक हो गए हैं।
नए नियमों के तहत वोटर ID अब पैन कार्ड आवेदन के लिए एक अहम पते का प्रमाण है। यह आपकी पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद करेगा।
• आधार कार्ड • वोटर ID कार्ड • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
• वोटर ID कार्ड • ड्राइविंग लाइसेंस • बिजली/पानी बिल (3 माह से पुराना न हो) • बैंक खाता विवरण • पासपोर्ट
भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या अन्य संस्था पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है। यह टैक्स और वित्तीय लेन-देन के लिए अनिवार्य है।
NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं। 'New PAN' या 'PAN Services' पर क्लिक करें। फॉर्म 49A भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करें। ऑनलाइन भुगतान (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) करें।
फॉर्म सबमिट करें। आपको एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।
आवेदन के बाद आप अपने एकनॉलेजमेंट नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। कुछ हफ्तों में आपका ई-पैन ईमेल पर और फिजिकल पैन घर पर आ जाएगा।
नए नियमों के साथ पैन कार्ड बनवाना अब आसान है। जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करके अपना पैन कार्ड पाएं।